संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन

Updated Tue, 01 Aug 2023 12:22 AM IST

उरई। घर में घुसकर छेड़खानी करने और जान से मारने वाले आरोपी को पांच साल का कारावास और दस हजार का लगाया जुर्माना लगाया गया है।

मामले की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत सिंह गुर्जर ने बताया कि कुठौंद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 11 दिसंबर 2016 को गांव के ही हैप्पी ने घर में घुसकर उसकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़खानी कर जान से मारने की धमकी दी थी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया था। सीओ अरुण कुमार सिंह ने मामले की विवेचना करते हुए युवक के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। मामले में ट्रायल स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट मोहम्मद आजाद की अदालत में चल रहा था। सोमवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह सुनने और गवाहों के बयानों के बाद विशेष न्यायाधीश ने हैप्पी को दोषी पाते हुए पांच साल की कारावास की सजा और दस हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई।



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