उरई। किशोरी को घर से बहलाकर खंडहर में ले जाकर छेड़खानी करने के मामले में दोषी युवक को शनिवार को अदालत ने पांच साल की कैद और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला पांच साल पुराना है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत सिंह गुर्जर ने बताया कि कदौरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव का ही दयाशंकर उसकी बेटी को आठ मई 2018 को फुसलाकर गांव के बाहर सूनसान खंडहर में ले गया। वहां उसके साथ छेड़खानी की। बेटी ने इसकी शिकायत घर में की।
पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर किशोरी का मेडिकल कराया था। मामले की विवेचना कदौरा थाने में तैनात दरोगा श्रीप्रकाश दुबे ने करते हुए न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और गवाहों के बयान के बाद अपर जिला जज पॉक्सो कोर्ट मोहम्मद आजाद की अदालत ने शुक्रवार को दयाशंकर को दोषी पाया था। शनिवार को अदालत ने दयाशंकर को पांच साल की कैद और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सजा के बाद दयाशंकर को जेल भेज दिया गया।