उरई (जालौन)। छोटे भाई की हत्या में दोषी बड़े भाई को जिला जज लल्लू ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने बताया कि रेंढर थाना क्षेत्र के ग्राम इटौरा गांव निवासी गुड्डी देवी ने पुलिस को 17 जुलाई 2020 को प्रार्थनापत्र दिया था। इसमें बताया कि 16 जुलाई 2020 की रात पति रवींद्र कुमार (45) व ससुर रामचरन घर के बाहर बने चबूतरे पर सो रहे थे। तभी रात में जेठ रामप्रकाश ने बंटवारे के विवाद में पति के सिर पर कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। शोर सुनकर ससुर जाग गए। इस पर रामप्रकाश ने उनके ऊपर भी हमला कर दिया। महिला की तहरीर पर पुलिस ने रामप्रकाश के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर आरोपी को जेल भेज दिया था। आरोपी के खिलाफ न्यायालय में 30 जनवरी 2021 को चार्जशीट दाखिल कर दी थी। जिला न्यायाधीश लल्लू सिंह की कोर्ट में तीन साल चले ट्रायल के बाद मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह और गवाहों के बयान के बाद जिला जज ने रामप्रकाश को हत्या में दोषी पाते हुए सजा सुनाई।



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