संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन

Updated Wed, 02 Aug 2023 12:48 AM IST

उरई। अवैध तमंचा के साथ गिरफ्तार दोषी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई गई। आटा थाने के उपनिरीक्षक लालसिंह ने सुनेहटा गांव निवासी वृंदावन को अवैध तमंचा के साथ वर्ष 1999 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने न्यायालय में आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया था। मामला 24 साल पुराना है। जिसका ट्रायल कालपी जेएम कोर्ट में चल रहा था। सहायक अभियोजन अधिकारी कृष्ण कुमार राम ने बताया कि उपनिरीक्षक लालसिंह ने वृंदावन को अवैध तमंचा के साथ गिरफ्तार उसे जेल भेज दिया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि व एक हजार रुपए से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर पांच दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। (संवाद)



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