संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Wed, 26 Jul 2023 12:51 AM IST
उरई। दहेज हत्या में दोष साबित होने पर अदालत ने पति को दस साल की कैद और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में आरोपी सास ससुर को बरी कर दिया। मामला वर्ष 2019 का है।
जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने बताया कि कालपी कोतवाली क्षेत्र के देवकली गांव निवासी सुषमा देवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उन्होंने बेटी खुशबू की शादी 28 अप्रैल 2017 को एट थाना क्षेत्र के पिरौना निवासी यदुवीर सिंह से की थी। आरोप था कि शादी के बाद से ही पति यदुवीर, ससुर रणवीर और सास द्रोपदी दहेज को लेकर प्रताड़ित करने लगे और 15 मई 2019 को खुशबू को जलाकर मार डाला। इस मामले की विवेचना तत्कालीन सीओ कोंच शीशराम सिंह ने की थी और अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले का ट्रायल अपर जिला जज मोहम्मद आजाद की अदालत मं चल रहा था। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और गवाहों की जिरह के बाद अदालत ने पति यदुवीर सिंह का दोषी पाते हुए दस साल की कैद और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि सास द्रोपदी और ससुर रणवीर सिंह को दोष मुक्त कर दिया। सजा सुनने के बाद दोषी को जेल भेज दिया।
ठगी के दोषियों को तीन तीन साल की कैद
उरई। फर्जी चिटफंड कंपनी बनाकर ठगी करने के दोषी दो लोगों को अदालत ने तीन तीन साल की कैद और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। एट थाना क्षेत्र के अमीटा निवासी कृष्णगोपाल ने करुणेश शर्मा और रमनदीन निवासी दिल्ली के खिलाफ चिटफंड कंपनी बनाकर ठगी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महेंद्र कुमार रावत की अदालत में चल रही थी। अभियोजन अधिकारी शैलेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि अदालत ने दोनों को दोषी पाते हुए तीन तीन साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है।