संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन

Updated Wed, 18 Oct 2023 12:03 AM IST

उरई (जालौन)। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने 10 साल की कैद और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत सिंह गुर्जर ने बताया कि आटा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक महिला ने 25 अगस्त 2017 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 24 अगस्त को बेटी शौच के लिए गई थी तभी गांव के विवेक ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी विवेक को जेल भेज दिया। विवेक के खिलाफ पुलिस ने 21 अप्रैल 2018 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। छह साल कोर्ट में चले ट्रायल के बाद मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह गवाहों के बयान सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश मोहम्मद आजाद ने विवेक को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *