संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Wed, 01 Nov 2023 12:28 AM IST
उरई। जनपद न्यायालय में तैनात प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग प्रमोद कुमार गुप्ता ने पत्र जारी किया है। इसमें बताया कि न्यायालय में नियम विरुद्ध तरीके से तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के परिसर में प्रवेश करने और न्यायालय का कार्यालय खोलने पर रोक लगा दी गई है। अब तृतीय श्रेणी कर्मचारी बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यदि तृतीय श्रेणी कर्मचारियों ने बिना अनुमति परिसर में प्रवेश किया या कार्यालय खोला तो इसकी जिम्मेदारी ड्यूटी पर तैनात चौकीदार की होगी।
प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग ने बताया कि अवकाश के दिनों में कुछ कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कार्यालय खोलते हैं। जो नियम विरुद्ध है। उन्होंने अपने आदेश के माध्यम से तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि अवकाश के दिन में कोई भी कर्मचारी बिना किसी सक्षम अधिकारी के अनुमति के कार्यालय नहीं खोलेगा। न ही अवकाश के दिनों में बिना अनुमति के न्यायालय परिसर में प्रवेश करेगा। इसी के साथ इस दौरान ड्यूटी पर तैनात रहने वाले कर्मचारियों को भी यह निर्देश दिया गया है अवकाश के दिनों में बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के कोई भी तृतीय श्रेणी कर्मचारी न्यायालय परिसर में प्रवेश न करने पाए यदि ऐसा हुआ तो चौकीदार के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।