उरई। दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को विशेष न्यायाधीश ने आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में आरोपित सास ससुर को बरी कर दिया मामला छह साल पुराना है।

अभियोजन की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता ह्देश कुमार पांडेय ने बताया कि महोबा जनपद के सुगरा गांव निवासी बद्रीप्रसाद ने 20 नवंबर को डकोर थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी पुत्री का विवाह सन 2013 में पूरन पुत्र मूलचंद निवासी ऐरी रामपुरा के साथ हुआ था। विवाह में गृहस्थी का सामान व 50 हजार रुपये भी दिए थे। विवाह के बाद उसकी पुत्री से पति, सास, ससुर अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। 18 नवंबर 2017 को घर में बने तलघर में ले जाकर उसकी कुल्हाड़ी मारकर पुत्री की हत्या कर दी और शव को खेत की झाडिय़ों में फेंक दिया था।

पिता की तहरीर पर पुलिस ने पति, सास,ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। कोर्ट में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें पेश की। बचाव पक्ष ने भी अपने तर्क दिए। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह के बाद शनिवार को विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) मोहम्मद कमर में सास ससुर को दोषमुक्त कर दिया लेकिन पति को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

किशोरी को शादी को विवश करने में पांच साल की सजा

दस हजार रुपये का लगा जुर्माना भी ठोका, चार साल पुराना मामला

संवाद न्यूज एजेंसी

उरई। शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया था कि उसकी पुत्री को मध्यप्रदेश के रनोली मंदिर के पास रहने वाले संगम बहला.फुसलाकर ले गए और उसके ऊपर शादी का दबाव बनाया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि स्पेशल पाक्सो न्यायालय डॉ. अवतीश कुमार की अदालत में दोनों पक्षों के गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए और अधिवक्ताओं ने तर्क रखे। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह के बाद शनिवार को स्पेशल जज पाक्सो एक्ट ने संगम को दोषी पाते हुए पांच साल की सजा सुनाई और दस हजार का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दो माह का कारावास भुगतना होगा।

जानलेवा हमले में तीन साल की कैद

उरई। हत्या के प्रयास के आरोपी को तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत सिंह ने बताया कि कुठौंद थाना पुलिस ने औरैया के जहरौली निवासी राघवेंद्र उर्फ बर्रा के खिलाफ जानलेवा हमले का मामला दर्ज कराया था। शनिवार को इस मामले में अदालत ने तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। (संवाद)



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