कोर्ट ने दोषियों पर दो-दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया, वारदात के दौरान पीड़िता ने एक दोषी की जीभ काट ली थी
संवाद न्यूज एजेंसी
उरई। पति की हत्या कर पत्नी से दुष्कर्म में एंटी डकैती कोर्ट ने तीन दोषियों को ताउम्र आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषियों पर दो-दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। न्यायाधीश ने दोषियों को जेल भेज दिया गया है।
शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि ग्राम प्रधान पनियारा राजकुमारी ने 8 सितंबर 2015 को पुलिस में तहरीर देकर अज्ञात लोगों के खिलाफ सूचना देकर बताया था कि युवक (मृतक) व उसकी पत्नी इटौरा से गुरु पूर्णिमा पर दर्शन कर अपने गांव लौट रहे थे। पनियारा के पास तीन बदमाश लूट के इरादे से उनके पीछे लग गए।
बदमाशों ने ओवरटेक कर दंपती को रोककर पहले महिला के जेवर लूटे। इसके बाद महिला को खेत में ले जाकर दुष्कर्म करने लगे। पति ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसके को सिर में सरिया मारकर हत्या कर दी। इस दौरान महिला ने एक बदमाश की जीभ भी काट ली थी। महिला खून से लथपथ होकर बेहोश हो गई। सुबह सूचना पर पहुंची पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के सहारे 13 सितंबर 2015 को उरई कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गढ़र निवसी बृजमोहन, मड़ोरा निवासी अभिजीत उर्फ मंटोले नाई और ध्यानचंद्र उर्फ ध्यानू पांचाल को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा तो इनमें एक की जीभ कटी हुई थी। महिला ने उसे पहचान लिया। पुलिस ने हत्या, दुष्कर्म, लूट की धारा में मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपितों को जेल भेज दिया। 21 जनवरी 2016 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। सात साल तक चले ट्रायल के बाद डकैती कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई पुरी हुई।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह पेश किए गए। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह, गवाहों के बयान सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश अचल लवानिया ने साक्ष्यों के आधार बृजमोहन, ध्यानचंद व मटोले को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दो-दो लाख रुपये व चार हजार रुपये जुर्माना लगाया।