संवाद न्यूज एजेंसी

उरई। रोडवेज बस अड्डे से निकलने वाली बसों के चालक को ड्यूटी स्लिप तभी मिलेगी, जब वह बसों की फिटनेस, अपने ड्राइवर लाइसेंस की वैधता आदि का ब्योरा भर देगा। यह निर्णय बसों और चालक के कागजात को लेकर होने वाली परेशानी से निजात दिलाने के लिए लिया गया है। बता दें कि अमर उजाला ने दस जुलाई के अंक में बसों की फिटनेस को लेकर पड़ताल करते हुए खबर प्रकाशित की थी। इस पर एआरएम ने चालक परिचालक और डिपो में तैनात स्टाफ को दिशा निर्देशित किया है।

एआरएम दुर्गाशंकर ने बताया कि रोडवेज प्रशासन की ओर से ड्यूटी स्लिप रोस्टर लागू किया गया है। इस रोस्टर से चालक को तभी ड्यूटी स्लिप मिलती है, जब वह बस के फिटनेस, वाहन बीमा, रजिस्ट्रेशन की वैधता का ब्योरा भर देता है। इसके अलावा उसका ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता भी भरनी होती है। इसके साथ ही उसके हेल्थ कार्ड की भी जानकारी भरनी होती है। जब यह जानकारी पूरी भर जाती है और सही भरी जाती है तभी चालक को ड्यूटी स्लिप दी जाती है। उन्होंने बताया कि बसों की फिटनेस को लेकर चालक परिचालकों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। फोरमैन और चालक परिचालकों से कहा गया है कि समय समय पर फिटनेस की जांच कराए। वाहन का बीमा भी समय से कराते रहे। बिना स्टापेज के बस खड़ी न करे। जो निर्धारित स्टापेज है, उन पर बसों को अनिवार्य रुप से रोके। इसमें शिकायत मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी।



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