जालौन। बैंक में बंधक रखी गई भूमि को बिना ऋण चुकाए और बिना बैंक की एनओसी के बेच दी गई। इस मामले में शाखा प्रबंधक ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने क्रेता और विक्रेता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

माधौगढ़ थाना क्षेत्र स्थित भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक सत्यजीत सिंह ने न्यायालय को बताया था कि माधौगढ़ क्षेत्र में कुठौंद थाना क्षेत्र के ग्राम शहब्जापुर निवासी शिवनारायण ने वर्ष 2011 में क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उनकी शाखा से एक लाख साठ हजार रुपये ऋण लिया था। ऋण लेने के लिए जमीन को बैंक में बंधक रखा गया था। उन्होंने बैंक का ऋण चुकता नहीं किया। बंधक की गई जमीन को जीतेश निवासी पटेलनगर उरई को बेच दिया। इसके लिए बैंक की एनओसी भी नहीं ली गई। विक्रेता और क्रेता ने फर्जी तरीके से जमीन को खरीदा और बेचा।मामले में न्यायालय ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए थे। इस बाबत कोतवाल विमलेश कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करेगी।



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