उरई। महिला से लूट के मामले में दोषी को सात साल की कैद और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि कोंच कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गोखले नगर निवासी साकेत शांडिल्य ने नौ जुलाई 2013 को पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया कि वह अपनी बहन को एट थाना क्षेत्र के बिरगुवा गांव से लेकर कोंच बाइक से जा रहे थे। जैसे ही बाइक अंडा गांव के पास पहुंचे, तभी पीछे से तीन अज्ञात लोगों ने बाइक की चाबी छीनकर बहन के कान के झुमके, चेन व अंगूठी जंजीर आदि लूट लिए। पुलिस ने तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी।
पुलिस ने कुछ दिन बाद तीन लोगों को पकड़कर वादी को सूचना दी। वादी ने तीनों की शिनाख्त की और लूटे हुए जेवर भी पहचान लिए। तीनों को जेल भेज दिया था। न्यायालय में तीनों आरोपियों के 29 जून 2019 को चार्जशीट दाखिल की थी। दस साल स्पेशल डकैती कोर्ट में चले ट्रायल के बाद बुधवार को सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह और गवाहों के बयान सुनने के बाद डकैती कोर्ट के न्यायाधीश अचल लवानिया ने दीपक को दोषी पाते हुए सात साल का कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड लगाया। शासकीय अधिवक्ता ने बताया इस मामले दो अन्य आरोपियों का अभी ट्रायल चल रहा है।
गांजा तस्कर को तीन साल की कारावास
उरई। गांजा तस्कर का दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने तीन साल की सुनाई सजा और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया।
अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे रामलखन ने बताया कि कालपी कोतवाली पुलिस ने गस्त के दौरान 2017 में निवासी मोहल्ला महमूदपूरा नागेंद्र को पकड़कर उसके पास से गांजा बरामद कर उसके ऊपर एनडीपीएस में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। पुलिस ने नागेंद्र के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया था। एनडीपीएस एक्ट में छह साल चले ट्रायल के बाद बुधवार को दोनों अधिवक्ताओं के बीच जिरह और गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने नागेंद्र को दोषी पाते हुए तीन साल की कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। (संवाद)