संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Sun, 23 Jul 2023 01:21 AM IST
उरई (जालौन)। नमकीन लेने जा रही मासूम से दरिंदगी के दोषी को विशेष न्यायाधीश ने संपूर्ण अवशेष जीवन प्राकृतिक आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामले की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने छह अक्तूबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी छह साल की नातिन मोहल्ले की ही एक दुकान पर नमकीन लेने गई थी। तभी रास्ते में गांव का ही तुलाराम (35) और मासूम को अपने घर ले गया। जहां मासूम के निजी अंगों में ब्लेड मार दिया। जिससे वह लहूलुहान हो गई। उसका मेडिकल परीक्षण झांंसी मेडिकल कॉलेज में कराया गया था। जहां रेप की भी पुष्टि हुई थी। पुलिस ने पाक्सो समेत कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर तुलाराम को जेल भेज दिया था। पुलिस ने 22 जनवरी 2022 को चार्जशीट दाखिल कर दी थी और 29 अप्रैल 2022 को इस मामले में ट्रायल भी शुरू हो गया था। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले का ट्रायल एडीजे और विशेष न्यायाधीश रेप मय पाक्सो एक्ट डॉ. अवनीश कुमार की अदालत में चल रहा था। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह सुनने और गवाहों के बयानों के बाद अदालत ने तुलाराम को दोषी पाते हुए संपूर्ण अवशेष जीवन प्राकृतिक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।