संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Tue, 25 Jul 2023 01:16 AM IST
उरई। मिलावटी दूध बिक्री का दोष साबित होने पर दूधिए पर पचास हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड की राशि तीस दिन के अंदर अदा नहीं करने पर डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह के हिसाब से ब्याज भी वसूला जाएगा।
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संजय कुमार ने बताया कि उनके न्यायालय में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड के अधीन सुनवाई के बाद मिलावटी दूध का विक्रय करने पर दोष साबित होने पर कालपी कोतवाली क्षेत्र के तिरही निवासी अंकित यादव पर पचास हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि तीस दिन के अंदर जमा न करने पर 1.50 प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज अदा करने का आदेश पारित किया गया है। यदि संबंधित दुग्ध विक्रेता द्वारा आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भांति की जाएगी।