संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Sat, 19 Aug 2023 12:57 AM IST
उरई (जालौन)। सोने चांदी लूटने के मामले में दो आरोपियों को विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट अंचल लवानिया ने दोषी पाते हुए सात वर्ष की कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि रेंढर थाना क्षेत्र के कुठौंदा गांव निवासी रामऔतार ने जालौन कोतवाली में तहरीर दी थी कि 15 सितंबर 2003 को वह जालौन से अपने गांव जा रहा था। तभी सुढ़ार गांव के पास विनय चतुर्वेदी निवासी गांधीनगर कोंच, सोनू उर्फ विनोद निवासी मोहल्ला जवाहर नगर कोंच, बच्चन उर्फ रामवचन निवासी बिलबाई जनपद महोबा ने सोने-चांदी के आभूषण व नकदी लूट ली थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तीनों आरोपियों से लूटे गए आभूषण बरामद कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। ट्रायल के दौरान इस मामले में आरोपी विनय चतुर्वेदी की मौत हो गई। 20 साल से इसका ट्रायल विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट में चल रहा था। जिसका फैसला शुक्रवार को आया। दोनों अधिवक्ताओं के बीच जिरह और बयानों सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश अचल लवानिया ने सोनू उर्फ विनोद, बच्चन उर्फ रामवचन को दोषी पाते हुए सात साल की कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।