उरई। किशोरी का अपहरण कर पॉक्सो एक्ट में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने दोषी को बीस साल की सजा सुनाकर 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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उरई। किशोरी का अपहरण कर पॉक्सो एक्ट में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने दोषी को बीस साल की सजा सुनाकर 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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