उरई। आठ साल पहले किशोरी के अपहरण करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने बीस साल की सजा सुनाई और चालीस हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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उरई। आठ साल पहले किशोरी के अपहरण करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने बीस साल की सजा सुनाई और चालीस हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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