उरई। किशोरी से घर में घुसकर छेड़खानी में दोष सिद्ध होने पर पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने दो दोषियों को पांच-पांच साल की सजा और दस-दस हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक एक माह की अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।



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