उरई। किशोरी से घर में घुसकर छेड़खानी व मारपीट करने के मामले में दो अलग-अलग धाराओं में दो भाइयों को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई। एक को तीन साल व दूसरे को दो साल की सजा सुनाकर अलग-अलग जुर्माना भी लगाया।



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