उरई। घर में घुसकर किशोरी से छेड़खानी के मामले में दोष सिद्ध होने पर पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने दोषी पाते हुए नौ हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।



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