उरई। किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने 25 साल की सजा सुनाई और 80 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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उरई। किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने 25 साल की सजा सुनाई और 80 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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