उरई। किशोरी को बहलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने दोषी को बीस साल की सजा सुनाकर चालीस हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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उरई। किशोरी को बहलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने दोषी को बीस साल की सजा सुनाकर चालीस हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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