उरई। गांजा तस्करी करने का दोष साबित होने पर अपर जिला जज भारतेंदु ने दोषी को जेल में बिताई अवधि और चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *