उरई। गैंगेस्टर का दोष सिद्ध होने पर दोषी को गैंगस्टर कोर्ट कीं न्यायाधीश अंजू राजपूत ने दो साल की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
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उरई। गैंगेस्टर का दोष सिद्ध होने पर दोषी को गैंगस्टर कोर्ट कीं न्यायाधीश अंजू राजपूत ने दो साल की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
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