उरई (जालौन)। चाची-भतीजी के अपहरण में पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने दो आरोपियों को दोषी पाकर सात सात-साल की सजा सुनाई। एक दोषी पर 12 हजार और दूसरे पर 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया।



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