धोखाधड़ी कर कंपनी के नाम से रुपये गबन करने का दोष सिद्ध होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेनू यादव ने दो चिटफंड कंपनी के कर्मचारियों को छह-छह साल की सजा सुनाई।



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