धोखाधड़ी कर कंपनी के नाम से रुपये गबन करने का दोष सिद्ध होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेनू यादव ने दो चिटफंड कंपनी के कर्मचारियों को छह-छह साल की सजा सुनाई।
Source link

धोखाधड़ी कर कंपनी के नाम से रुपये गबन करने का दोष सिद्ध होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेनू यादव ने दो चिटफंड कंपनी के कर्मचारियों को छह-छह साल की सजा सुनाई।
Source link