उरई। महिला से खेड़खानी के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने एक साल की सजा सुनाकर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।



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