उरई। मादक पदार्थ रखने के तीन अलग-अलग मामलों में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने तीन दोषियों पर जुर्म कबूल करने पर जेल में बिताई अवधि और तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 15- 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।



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