उरई। तीन वर्ष पहले 19 वर्षीय युवती से गैंगरेप के मामले में दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सुरेश कुमार गुप्ता ने चाचा-भतीजे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।



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