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पर्वत सिंह बादल (ब्यूरो चीफ जालौन)✍️

(उरईजालौन) उरई: आज उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, द्वारा आमजन के विधिक सशक्तिकरण एवं जनकल्याण के उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे मेगा/बृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु शनिवार को दीवानी न्यायालय परिसर से प्रचार वाहन को  प्रशासनिक न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव जी के साथ जनपद न्यायधीश विरजेंद्र कुमार सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किया गया।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाम्भवी प्रथम ने बताया कि प्रस्तावित मेगा/बृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का मुख्य उद्देश्य समाज के निर्बल एवं वंचित वर्गों दिव्यांगजन, महिलाएं, बच्चे, निर्धन वर्ग, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना तथा उन्हें योजनाओं का वास्तविक लाभ दिलाना है। प्रचार वाहन के माध्यम से जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में शिविर से संबंधित सूचनाएं आम जनता तक पहुंचाई जाएंगी, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। मेगा विधिक सहायता एवं सेवा शिविर में महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा, निर्धन बीमा योजनाएं, असंगठित श्रम विभाग की योजनाएं, जल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं सहित अन्य लोकोपयोगी कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही आम नागरिकों की विधिक जिज्ञासाओं का समाधान भी किया जाएगा। शिविर के दौरान जिला चिकित्सालय द्वारा दंत, नेत्र एवं सामान्य चिकित्सीय जांच के लिए विशेष मेडिकल कैम्प का आयोजन किया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं भी एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकें। शिविर में पात्रता के आधार पर समाज के निर्बल वर्गों को विधिक लाभ संस्थागत रूप से प्रदान किए जाएंगे। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ दिलाने, दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों के वितरण तथा शासन के समस्त विभागों एवं बैंकों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी एवं लाभ आम जनता तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशन में तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा संचालित विधिक चेतना कार्यक्रमों के माध्यम से सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं में जनहित व लोककल्याणकारी दृष्टिकोण के विकास पर भी बल दिया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि योजनाओं के लाभ हेतु आवेदन संबंधित विभाग में मेगा विधिक सहायता एवं सेवा शिविर से पूर्व अथवा शिविर के दिन भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जिन व्यक्तियों ने पूर्व में आवेदन किया है, वे उससे संबंधित रसीद एवं आवश्यक प्रपत्र साथ अवश्य लाएं। शिविर में पहचान पत्र एवं योजना से संबंधित अन्य मान्य दस्तावेज लाना अनिवार्य होगा, ताकि पात्र लाभार्थियों को त्वरित रूप से योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा सके।

By Parvat Singh Badal (Bureau Chief Jalaun)✍️

A2Z NEWS UP Parvat singh badal (Bureau Chief) Jalaun ✍🏻 खबर वहीं जों सत्य हो

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