
Jalaun News डीएम ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार राजनीतिक दलों के साथ बैठक की ताकि मतदाता सूची में सभी पात्र नागरिकों के नाम शामिल किए जा सकें।
ByParvat Singh Badal (Bureau Chief Jalaun)
Oct 29, 2025 #complete vigilance should be exercised at the BLO level., #The names of all eligible citizens should be included in the voter list. For this
पर्वत सिंह बादल (ब्यूरो चीफ जालौन)✍️
(उरईजालौन) उरई: आज भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) कार्यक्रम के अंतर्गत जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने कलेक्ट्रेट सभागार उरई में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा, आयोग द्वारा निर्धारित तिथियों तथा आवश्यक तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई।
जिलाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची में कोई भी अपात्र व्यक्ति शामिल न होने पाए और सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाएं। इसके लिए बीएलओ (BLO) स्तर पर पूर्ण सतर्कता बरती जाए। उन्होंने राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे अपने बूथ लेवल एजेंट (BLA) शीघ्र नियुक्त करें, ताकि वे पुनरीक्षण कार्य में बीएलओ का सहयोग कर सकें। जिलाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची में पारदर्शिता सुनिश्चित करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।जिलाधिकारी ने कहा कि 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से संबंधित तैयारी, प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्रों का मुद्रण पूरा कर लिया जाएगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों का वितरण एवं संग्रहण करेंगे। 9 दिसंबर को निर्वाचन नामावली का आलेख्य प्रकाशन, 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक दावे आपत्तियाँ दाखिल किए जाने की अवधि, 9 दिसम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस जारी किए जाने, सुनवाई एवं सत्यापन व दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण एवं गणना प्रपत्रों पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किये जाने की अवधि, 7 फरवरी 2026 को निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि किसी भी मतदेय स्थल पर 1200 से अधिक मतदाता न हों, इसके लिए मतदेय स्थलों का स्थलीय निरीक्षण एवं सम्भाजन कार्य ड्राफ्ट प्रकाशन से पूर्व ही पूर्ण कर लिया जाए। नए मतदेय स्थल बनने की स्थिति में बीएलओ की नियुक्ति समय से कर ली जाए। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि डुप्लीकेट, शिफ्टेड एवं मृत मतदाताओं को हटाने में पूरी सावधानी बरती जाए और पात्र नवयुवकों, विशेषकर 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवाओं के नाम अनिवार्य रूप से सूची में शामिल किए जाएं। उन्होंने कहा कि वृद्ध, दिव्यांग, बीमार और असहाय मतदाताओं को सुविधा देने हेतु वॉलिंटियर्स की सहायता ली जाए। अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 को मानते हुए SIR की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी, जबकि 1 अप्रैल, 1 जुलाई व 1 अक्टूबर 2026 के लिए अग्रिम आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे।
इस अवसर पर उप निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी नेहा ब्याडवाल, भारतीय जनता पार्टी से शांति स्वरूप महेश्वरी, समाजवादी पार्टी से राजीव शर्मा, बहुजन समाज पार्टी से भगवती शरण पांचाल, इंडियन नेशनल कांग्रेस सीताराम, अपना दल (सोनेलाल) से जिलाध्यक्ष अनिल अटरिया, कम्युनिस्ट पार्टी से विनोद नगरिया आदि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे।



