Jalaun News उ० प्र० खादी, ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित सीएम ग्रामोद्योग रोजगार योजना लिये ऋण आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है,
ByParvat Singh Badal (Bureau Chief Jalaun)
पर्वत सिंह बादल ( ब्यूरो चीफ जालौन )✍️
(उरईजालौन) उरई: जालौन जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आर०डी० वर्मा ने बताया कि सर्वधारण को सूचित किया किया जाता है कि उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ऋण आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है, उक्त योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार तथा परम्परागत कारीगरों को अपने ही ग्राम में विभिन्न स्वरोजगार स्थापना हेतु स्थानीय बैंको के माध्यम से अधिकतम 10.00 लाख तक का ऋण दिये जाने का प्राविधान है।
इस योजना के अन्तर्गत सामान्य जाति के पुरूष लाभार्थियों को पूजींगत ऋण पर चार प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूत-पूर्व सैनिक, दिव्यांगों एवं महिला को शून्य प्रतिशत ब्याज पर बैंको के माध्यम से उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है एवं कार्यशील पूंजी पर ब्याज उद्यमी द्वारा स्वयं वहन करना होगा। कुल परियोजना लागत में सामान्य पुरुष वर्ग को अपना स्वयं का अंशदान 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूत-पूर्व सैनिक, दिव्यांगो एवं महिला) को स्वयं अंशदान 5 प्रतिशत लगाना होगा। उक्त योजना हेतु लाभार्थी (महिला एवं पुरूष) की उम्र 18 से 50 वर्ष निर्धारित है। जिसकी वेबसाइट https://cmegp.data-center.co.in पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान आपेक्षित दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, प्रधान द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र, कार्यस्थल का नजरी नक्शा, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पोजेक्ट रिपोर्ट आदि की आवश्यकता होगी। ऑनलाइन आवेदन करने के उपरान्त आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी कार्यालय कार्य-दिवस में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय जालौन स्थान उरई (नया पटेल नगर चुर्खी रोड कलेक्ट्रेट गेट नं0 02 के सामने उरई) में जमा करना अनिवार्य है। इस सबंध में अधिक जानकारी हेतु कार्यालय कार्यदिवस में किसी भी समय अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क कर सकते है। सम्पर्क सूत्र 9580503138उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत ऋण आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। YUVASATHI के अनुसार, इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। आवेदन करने के लिए, govtschemes.in के अनुसार, इच्छुक आवेदक उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
योजना के बारे में
लक्ष्य: ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना और ग्रामीण रोजगार सृजन करना।
पात्रता:
आयु सीमा 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं।
आईटीआई या पॉलिटेक्निक से तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं और परंपरागत कारीगरों को प्राथमिकता दी जाएगी।
ऋण:
10 लाख रुपये तक का ऋण, जिसमें सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी शामिल है।
योजना का लाभ बैंक के माध्यम से दिया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन:
govtschemes.in के अनुसार, आवेदक को उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
पंजीकरण के बाद, आवेदक को यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा।
लॉगिन करने के बाद, “माई एप्लीकेशन” पर क्लिक करके अपना आवेदन पत्र भरना होगा और सबमिट करना होगा।
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी:
आवेदन जमा होने के बाद, संबंधित अधिकारी द्वारा इसका सत्यापन किया जाएगा।
इच्छुक आवेदकों को आवेदन जमा करने के बाद सात दिन के भीतर जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में अपने मूल दस्तावेज जमा करने होंगे।
एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक श्रेणियों की महिलाओं के लिए ब्याज सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
