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पर्वत सिंह बादल (ब्यूरो चीफ जालौन)✍️
(उरईजालौन) उरई:  दिनांक 27/10/25 उत्तर प्रदेश सरकार समाज के गरीबों, किसानों असहायों निराश्रितों के विकास के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाकर उनको हर तरह की सहायता कर रही है। उ०प्र० सरकार का समाज कल्याण विभाग पुरूष व महिला, बुजुर्गों व किसानों के लिए वृद्धावस्था / किसान पेंशन योजना चला रही है। इस योजनान्तर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे स्त्री-पुरुष जो असहाय, वृद्ध गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले है ऐसे सभी पुरूष व महिला पेंशन पाने के लिए पात्र है। इस आयु एवं आय सीमा के अन्तर्गत आने वाले वृद्ध किसान भी पात्र होते है। गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले बुजुर्गों को प्रदेश सरकार पेंशन देकर उन्हें सम्मान व आत्मनिर्भर बना रही है।
प्रदेश सरकार की वृद्धावस्था / किसान पेंशन योजनान्तर्गत लाभार्थियों का चयन ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत की खुली बैठक में होता है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को भेजा जाता है। इस योजनान्तर्गत लाभ पाने के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन करते समय लाभार्थी का फोटो, जन्म/आयु प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र (वोटर आई०डी०/आधार कार्ड/ राशन कार्ड) बैंक पासबुक की फोटोकापी, निवास व आय प्रमाण पत्र लगाना पड़ता है। ऑनलाइन आवेदन करने से आवेदन पत्र सम्बंधित कार्यालय में समय से व निश्चितता के साथ पहुंचता है। इस प्रक्रिया से आवेदन पत्र प्राप्त होने की निश्चितता रहती है। पेंशन के प्राप्त प्रस्ताव को जाचोपरान्त मंजूर करते हुए समाज कल्याण विभाग द्वारा सम्बंधित लाभार्थी के बैंक खाते में रु० 1000 प्रतिमाह की दर से पेंशन भेजी जाती है। उसी तरह शहरी क्षेत्रों में सम्बंधित उपजिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों का चयन करते हुए समाज कल्याण विभाग को पात्रों की सूची व आवेदन पत्र भेजे जाते हैं, जहां से उन्हें प्रतिमाह रु० 1000 की दर से सालाना रू0 12,000 पेंशन दी जा रही है।
वृद्धावस्था / किसान पेंशन योजनान्तर्गत 60 वर्ष से 79 वर्ष तक की आयु के पेंशनरों को रु० 1000 प्रतिमाह की दर से दी जा रही पेंशन में रू० 800 राज्यांश एवं रू० 200 केन्द्रांश होता है। इसी प्रकार 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को दी जा रही 1000 रु० की पेंशन का रू० 500 राज्यांश व रू० 500 केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ध्येय है कि प्रदेश के सभी पात्रों को इस पेंशन योजना का लाभ मिले। यही कारण है कि वर्ष 2017-18 में जहाँ 37.47 लाख लाभार्थी थे वही वर्ष 2024-25 तक 67.50 लाख लाभार्थी हो गये हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पात्र 30.03 लाख नवीन पेंशनरों को लाभान्वित किया जा रहा है। सभी पात्र लाभार्थियों को पेंशन देने के लिए सरकार ने करोड़ों रूपये व्यय किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस योजना से प्रदेश के निःसहाय, निराश्रित, सभी पात्र गरीबों का लाभान्वित किया जा रहा है। एक वर्ष में रूपये 12,000 पाकर पेंशनार्थियों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और वे आत्मनिर्भर हुए हैं।
योजनाएं
उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना: वित्तीय सुरक्षा और साम प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना: वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक सारा के लिए ‘सार
उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना
योजना का उद्देश्य
पात्रता मानदंड
आवश्यक दस्तावेज़
आवेदन प्रक्रिया
पेंशन राशि
योजना का कार्यान्वयन
संपर्क विवरण
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना
उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना, जिसे आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के रूप में जाना जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के वृद्ध नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा पहल है। इस योजना का उद्देश्य उन वृद्ध व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है जिनके पास आय का कोई स्थिर स्रोत नहीं है और जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं।

योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं: वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना: गरीब और जरूरतमंद वृद्ध नागरिकों को नियमित वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। जीवन स्तर में सुधार: पेंशन राशि से वृद्ध व्यक्तियों को भोजन, आवास और चिकित्सा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करना। सामाजिक समावेशन: वृद्ध नागरिकों को समाज में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें सामाजिक बहिष्कार से बचाना। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना: वृद्ध नागरिकों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना ताकि वे दूसरों पर निर्भर न रहें।

पात्रता मानदंड
उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं: आयु: आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। निवासी: आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। आय: आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। अन्य पेंशन: आवेदक को किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए। निराश्रित: आवेदक को किसी भी प्रकार की सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज़
वृद्धा पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है: आधार कार्ड आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, आदि) निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आदि) आय प्रमाण पत्र (तहसीलदार द्वारा जारी किया गया) बैंक खाता विवरण (बैंक पासबुक) पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है: ऑनलाइन आवेदन: समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वृद्धा पेंशन योजना के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करें। आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरें। आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें। आवेदन पत्र जमा करें। ऑफलाइन आवेदन: समाज कल्याण विभाग के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें। आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरें। आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करें। आवेदन पत्र को समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करें।

पेंशन राशि
वर्तमान में, उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि 1000 रुपये प्रति माह है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। पेंशन राशि समय-समय पर सरकार द्वारा बढ़ाई जा सकती है।

योजना का कार्यान्वयन
उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना का कार्यान्वयन समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है। विभाग योजना के प्रचार-प्रसार, आवेदन पत्रों की जांच, लाभार्थियों के चयन और पेंशन राशि के वितरण के लिए जिम्मेदार है।

संपर्क विवरण
किसी भी जानकारी या सहायता के लिए, निम्नलिखित पते पर संपर्क किया जा सकता है: समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश [आधिकारिक वेबसाइट] (उदाहरण के लिए: up.gov.in) [हेल्पलाइन नंबर] (उदाहरण के लिए: 1800-180-4009)

निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो राज्य के वृद्ध नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक सम्मान प्रदान करती है। यह योजना वृद्ध व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

By Parvat Singh Badal (Bureau Chief Jalaun)✍️

A2Z NEWS UP Parvat singh badal (Bureau Chief) Jalaun ✍🏻 खबर वहीं जों सत्य हो

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