पर्वत सिंह बादल उरई ( ब्यूरो चीफ जालौन) ✍️ 🧶 🧶 🧶 🧶 🧶 (उरईजालौन)उरई: वरिष्ठ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रशा०/प्रर्व०) सुरेश कुमार ने बताया कि जनपद के समस्त विद्यालयों के संचालकों / प्रबन्धक / प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य व अन्य वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि आपके विद्यालय में जो भी वाहन छात्र-छात्राओं को लाने व ले-जाने हेतु लगे हुये हैं, ऐसे समस्त विद्यालयी वाहन व अन्य वाहन समस्त मानकों को पूर्ण करने के उपरान्त ही संचालन करें एवं वाहनों में क्षमता से अधिक यात्री/छात्र-छात्रायें न बैठाये जायें। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी समाचार पत्रों व पत्राचार के माध्यम से भी जनपद के समस्त विद्यालयों के संचालकों/प्रबन्धकों / प्रधानाध्यापकों / प्रधानाचार्यों व अन्य वाहन स्वामियों को सूचित किया जा चुका है। परन्तु संज्ञान में आया है कि कुछ वाहन स्वामियों / विद्यालयों द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।
अतः जनपद के समस्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों / प्रधानाध्यापकों / स्कूल प्रबन्धकों व अन्य वाहन स्वामियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि जिन वाहनों की फिटनेस की वैधता समाप्त हो गयी है, उनको मानक के अनुरुप कराकर फिटनेस की जाँच हेतु उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय में प्रस्तुत कर स्वस्थता प्रमाण पत्र (फिटनेस) अवश्य प्राप्त करलें एवं पंजीयन में जो सीटिंग क्षमता निर्धारित है उससे ज्यादा छात्र-छात्रायें व यात्री न बैठायें।
यदि मार्ग चैकिंग के दौरान कोई भी वाहन मानक विहीन / अनफिट / क्षमता से यात्री /छात्र-छात्राओं को लाते या ले जाते पाया जाता है तो उक्त वाहन के साथ-साथ वाहन स्वामी / प्रबन्धन के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व वाहन स्वामी / विद्यालय प्रबन्धन का होगा।
