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पर्वत सिंह बादल ( उरई ब्यूरो चीफ जालौन)✍️ 🧶 🧶 🧶 🧶 🧶 (उरईजालौन) उरई:  कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनाँक 24 जून 2025 द्वारा स्कूलों में संचालित वाहनों की पूर्णतया जाँच करने एवं मानक विहीन वाहनों के विरुद्ध दिनाँक 01 जुलाई 2025 से 15 जुलाई 2025 तक विशेष चेकिंग अभियान चलाये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त के अनुपालन में आज दिनाँक 01 जुलाई 2025 को उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, उरई (जालौन) में जनपद में संचालित विद्यालयों के संचालकों/प्रबन्धकों/प्रधानाचार्यों के साथ बैठक कर यथा आवश्यक निर्देश दिये गये। बैठक में सुरेश कुमार वरि०-सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशा०/प्रर्व०) जालौन, राजेश कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रर्व०-।) जालौन, विनय कुमार पाण्डेय यात्रीकर/मालकर अधिकारी, गुड सेमेरिटन से सम्मानित समाजसेविका ममता स्वर्णकार, गुड सेमेरिटन से सम्मानित समाजसेवी अब्दुल अलीम खान, अशोक कुमार राठौर प्रबन्धक एस०आर० ग्रुप ऑफ काॅलेज, अजय इटौरिया एल्ड्रिच पब्लिक स्कूल, गरिमा पाठक, अनुपम द्विवेदी, दिशा दर्शन स्मार्ट स्कूल, डिवाइन मर्सी, गुड गेट, जे०एम०एस० पब्लिक एकेडमी, माॅर्निंग स्टार, डी0डी0 मेमोरियल, महाराणा प्रताप इण्टर काॅलेज, नेशनल पब्लिक स्कूल, रामजी लाल पाण्डेय गर्ल्स इण्टर काॅलेज, सूरज ज्ञान ग्रुप ऑफ काॅलेज, एस०आर०पब्लिक स्कूल आदि के संचालक/प्रबन्धक/प्रधानाचार्य उपस्थित रहे।
उपस्थित समस्त विद्यालय संचालकों/प्रबन्धकों/प्रधानाचार्यों को अवगत कराया गया कि आपके विद्यालय में जो भी वाहन छात्र-छात्राओं को लाने व ले-जाने हेतु लगे हुये हैं, वह समस्त स्कूल वाहन के मानकों को पूर्ण करने के उपरान्त ही उनका संचालन करें एवं वाहनों में सीटिंग क्षमता से अधिक छात्र-छात्रायें न बैठाये जायें और न ही वाहनों को गलत दिशा में संचालित किया जाये। अतः जनपद के समस्त विद्यालयों के संचालकों/प्रबन्धकों/प्रधानाचार्यों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि जिन वाहनों की फिटनेस, बीमा, प्रदूषण, परमिट की वैधता समाप्त हो गयी है उनको दुरुस्त करा लें तथा वाहन को मानक के अनुरुप कराकर फिटनेस की जाँच हेतु उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय में प्रस्तुत कर स्वस्थता प्रमाण पत्र (फिटनेस) अवश्य प्राप्त करलें एवं पंजीयन में जो सीटिंग क्षमता निर्धारित है उससे ज्यादा छात्र-छात्रायें न बैठायें।
यदि मार्ग चेकिंग के दौरान कोई भी वाहन मानक विहीन/अनफिट/सीटिंग क्षमता से अधिक छात्र-छात्राओं को लाते या ले-जाते पाया जाता है तो उक्त वाहन के साथ-साथ वाहन स्वामी/विद्यालय प्रबन्धन के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व वाहन स्वामी/विद्यालय प्रबन्धन का होगा। उन्होंने स्कूल बस/वैन हेतु विशेष नियम के बारे में बताया कि वाहन पीले रंग का हो, स्कूल का नाम लिखा हो, बसों में 02 एवं वैन में 01 अग्निशमन यंत्र अवश्य हो, फर्स्ट एड बाॅक्स अवश्य हो, गति सीमा यंत्र लगा हो, नियमानुसार सीट बेल्ट का प्रावधान है, प्रेशर हाॅर्न/मल्टीटोन हाॅर्न न लगा हो, स्कूल बसों में आपातकालीन खिड़की/द्वार अवश्य हों, स्कूल बसों की खिड़की पर स्टील की छड़ क्षैतिज लगी हो, स्कूल बसों में सीट के नीचे स्कूल वैग रखने की जगह हो, बसों के प्रवेश द्वार पर हैण्डरेल लगा हो, वाहन पर पुलिस, फायर, एम्बुलेंस, हाॅस्पिटल, प्रबन्धक, प्रधानाचार्य, चालक, परिचालक का नम्बर अंकित होना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि जनपद के समस्त विद्यालयों के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य अपने स्कूली वाहन चालकों/परिचालकों के चरित्र का सत्यापन कराते हुए सत्यापन सूची व चालक लाइसेंस के विवरण की सूची संलग्नकों सहित ए०आर०टी०ओ० कार्यालय में अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, उरई (जालौन) में जनपद में संचालित विद्यालयों के संचालकों/प्रबन्धकों/प्रधानाचार्यों के साथ बैठक कर यथा आवश्यक निर्देश दिये गये।

By Parvat Singh Badal (Bureau Chief Jalaun)✍️

A2Z NEWS UP Parvat singh badal (Bureau Chief) Jalaun ✍🏻 खबर वहीं जों सत्य हो

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