

पर्वत सिंह बादल उरई जालौन ✍🏻
(उरईजालौन)उरई : उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 14 दिसम्बर 2024 को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित किये जाने हेतु आज जनपद न्यायाधीश अचल सचदेव जी के कुशल-मार्गदर्शन सचिव/अपर जनपद न्यायाधीश राजीव सरन जी की उपस्थिति में जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य, परिवहन एवं वन विभाग के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक सम्पन्न हुई। इसमें उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
बैठक में सचिव/अपर जनपद न्यायाधीश राजीव सरन जी द्वारा उपस्थित अधिकारियों से कहा गया कि मान्नीय उच्चतम न्यायालय एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आगामी दिनांक-14/12/2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला दीवानी न्यायालय उरई एवं वाह्य स्थित न्यायालयों में किया जाना है। इसमें राजस्व विधि, स्टाम्प अधि0, जल संस्थान, विद्युत, श्रम, मोटर वाहन अधि0, पुलिस चालानी, शमनीय आपराधिक वाद, प्रकीर्ण वाद, वन अधि0, जिला पंचायत व नगर पालिका से सम्बन्धित परिवाद/सिविल वाद आदि विभिन्न प्रकृति के अधिकाधिक मुकदमों/मामलों को नियत तथा निस्तारित किया जाना है। इस सम्बन्ध में समस्त विभागों के परिणामोन्मुखी व सार्थक प्रयासों की आवश्यकता है। इस पर उपस्थित समस्त अधिकारियों द्वारा पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया गया।
सचिव श्री सरन नेे अपर पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप वर्मा से कहा गया कि वह अपने स्तर से सभी थानों के प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को इस आशय का निर्देश निर्गत करें कि वे विभिन्न न्यायालयों से निर्गत सम्मन/नोटिसों का तामीला शत् प्रतिशत कराना सुनिश्चित करें, क्यों कि यह तथ्य संज्ञान में आया है कि कतिपय थानों से सम्मन/नोटिसों का तामीला सही ढंग से नहीं कराया जाता है। इस सम्बन्ध में ढिलाई न बरती जाये ।
बैठक में सचिव सरन जी द्वारा अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ ०वीरेन्द्र सिंह से अपेक्षा की गयी कि वह आशा बहुओं की होने वाली नियमित बैठकों में राष्ट्रीय लोकअदालत के आयोजन का प्रचार कराये जाने हेतु उन्हें निर्देशित करें तथा चिकित्सा विभाग से सम्बन्धित लम्बित तथा प्री लिटिगेशन वादों की नियत वादों की सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उरई को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने वन विभाग के प्रतिनिधि मो0 जावेद सागीर से ऐसे मामलों को चिन्हित करने व आवयश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने को कहा जो लोकअदालत में निस्तारित कराये जा सकें।