
Jalaun राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के तत्वावधान में न्यायाधीश सम्पूर्ण राष्ट्र में 1 जुलाई से 30 सितम्बर तक चलाये जा रहे
ByParvat Singh Badal (Bureau Chief Jalaun)✍️
Jul 30, 2025 #National Lok Adalat will be held in all the civil courts of the district from 10 am on 13th September.
पर्वत सिंह बादल उरई( ब्यूरो चीफ जालौन) ✍️
(उरईजालौन ) उरई: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा मीडियेशन एवं कंसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी, सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के तत्वावधान में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालौन न्यायाधीश अचल सचदेव जी के कुशल मार्गदर्शन में जनपद जालौन में ‘‘सम्पूर्ण राष्ट्र में दिनांक 01 जुलाई 2025 से 30 सितम्बर 2025 तक ‘‘ चलाये जा रहे ‘‘राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान‘‘ के अन्तर्गत विभिन्न न्यायालयों में लम्बित ऐसे प्रकरण जिनमें समाधान की संभावना प्रबल है, जैसे वैवाहिक विवाद के मामले, दुर्घटना व घरेलू हिंसा, चेक बाउंस के मामले वाणिज्यिक विवाद सेवा विवाद के मामले, शमनीय अपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद एवं ऋण वसूली, संपति के बंटवारे व बेदखली से सम्बन्धित, भूमि अधिग्रहण के मामले तथा अन्य उपयुक्त दीवानी मामलो को मध्यस्थता केन्द्र को संदर्भित किये जा रहे है, जिससे उनका अधिक से अधिक निस्तारण हो सके।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती पारुल पंवार द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 13.09.2025 शनिवार को प्रातः 10:00 बजे से जनपद की समस्त दीवानी न्यायालयों में किया जायेगा। प्री-लिटिगेशन स्कीम के अन्तर्गत मोबाइल/टेलीफोन के बकाया बिल और विभिन्न बैंकों के ऐसे बकायेदारों के मामले भी नियत किये जायेंगे, जिन्होंने कई वर्षो के बाद भी बकाया बिल या बैंक ऋण जमा नहीं किया है। ऐसे बकायेदारों को इस अवसर का लाभ अवश्य उठाना चाहिए और इस राष्ट्रीय लोकअदालत में उपस्थित होना चाहिए, जिसका आयोजन सभी के हितों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है।
समस्त वादकारियों से अपील की जाती है कि लम्बित दीवानी, राजस्व, मोटर वाहन दुर्घटना और पारिवारिक, वैवाहिक/दाम्पत्य विवाद से संबंधित वादों/मुकदमों में सुलह-समझौता करने के इच्छुक व्यक्ति/संबंधित पक्ष समय पर उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठायें। इसमें किसी प्रकार की समस्या होने पर वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।