विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान के जमाने में हुए जल निगम भर्ती घोटाले के उजागर होने के बाद निकाले गए जूनियर इंजीनियरों को बड़ी राहत दी हैं। कोर्ट ने सीएफएसएल जांच रिपोर्ट में दागी पाए गए 169 को छोड़ कर शेष चयनित अभ्यर्थियों की सेवा बहल करने का आदेश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार की अदालत ने समराह अहमद समेत सैकड़ों अभ्यर्थियों की ओर से तीन साल सेवा करने के बाद चयन रद्द किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट की राहत के हकदार केवल याची होंगे। सेवा बहाली पाने वाले याची याचिका लंबित रहने की अवधि के लिए वेतन के किसी भी बकाया के हकदार नहीं होंगे। जबकि उनकी उनकी वरिष्ठता बहाल की जाएगी और काल्पनिक वेतन वृद्धि के साथ वेतन संरक्षण भी प्रदान किया जाएगा।
गौरतलब है कि वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश जल निगम के जूनियर इंजीनियर के 853 पदों परचयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचियों का कहना है कि चयन रद्द करने से पूर्व उनको सुनवाई का मौका नहीं दिया गया।
……