अपहरण के आरोपी व पीड़िता की पिटाई करने वाले ककरबई थाने के उपनिरीक्षक अशोक कुमार व दो आरक्षियों के खिलाफ एक सप्ताह बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई।

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पुलिस का कहना है कि वह न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। ककरबई थाने में दरोगा अशोक कुमार और दो आरक्षियों के खिलाफ विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) ने एसएसपी को आदेश दिया था कि अपहरण के आरोपी लोकपाल व पीड़िता से मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करें। लेकिन अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की।



यह हैं आरोप


ककरबई पुलिस पर आरोप था कि अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी से मारपीट की गई। पुलिस टीम ने पीड़िता से भी मारपीट की थी। उसके शरीर पर 23 चोटें आई थीं। आरोपी के पैर में फ्रैक्चर भी हुए थे। 



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