उपभोक्ता का व्यावसायिक कनेक्शन काटने के बाद भी विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने दस हजार रुपये की रिकवरी नोटिस भेज दी। उपभोक्ता संरक्षण प्रतितोष आयोग ने निगम के अधिशासी अभियंता को वसूली निरस्त करने का आदेश दिया है।
शिवाजी नगर निवासी सुरेशचंद्र खरया ने अधिवक्ता गणेश खरे के माध्यम से दो साल पहले परिवाद दायर किया था। उल्लेख किया था कि जरूरत न होने पर सुरेश का व्यावसायिक बिजली कनेक्शन उसके आवेदन पर वर्ष 2016 में ही कट गया था। उस पर कोई बकाया नहीं था। बावजूद इसके निगम के अमीन ने 2022 में नोटिस भेजा। उपभोक्ता से 10018 रुपये की रिकवरी करने की बात कही गई। परिवाद में मानसिक कष्ट के रूप में 20 हजार और खर्च के लिए 10 हजार रुपये दिए जाने की मांग की गई। उपभोक्ता संरक्षण प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष अमरपाल सिंह व सदस्यगण देवेश अग्निहोत्री और ज्योति प्रभा जैन ने इस मामले को आंशिक रूप से स्वीकार किया और विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिशासी अभियंता को 10,018 की रिकवरी निरस्त करने का आदेश दिया।
