नगर निगम की करोड़ो रुपये कीमत की जमीन को बेचने के आरोप में सिविल लाइंस निवासी डॉ. अरविंद शर्मा, उनकी पत्नी सिंधुजा शर्मा एवं बाबूलाल कारखाना निवासी प्रीति सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी एवं सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में नवाबाद थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। यह जमीन आंतिया तालाब के नाम पर दर्ज थी।

भूमि संख्या 95 राजस्व अभिलेखों में है दर्ज

सरकारी जमीन होने के बावजूद आरोपियों ने इस जमीन का सौदा कर डाला। नामजद प्राथमिकी दर्ज करके पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। नगर निगम के लेखपाल राजीव राजपूत ने पुलिस को बताया कि मौजा झांसी सिविल स्थित भूमि संख्या 95 राजस्व अभिलेखों में आंतिया तालाब की जमीन के तौर पर दर्ज है। नगर निगम इसका प्रबंधन करता है। इस भूमि के संबंध में हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है।

जून 2019 में करा लिया बैनामा

सिंधुजा शर्मा ने फर्जीवाड़ा करके 23 दिसंबर 1999 को पूर्व खातेदार गोपी से 2000 वर्गफुट एवं डॉ. अरविंद ने 9 दिसंबर 2002 को गोपी से ही दो हजार वर्गफुट जमीन की खरीद दिखाई। इसके बाद सिंधुजा एवं डॉ. अरविंद को अलग-अलग मकान नंबर आवंटित हो गया। इसकेबाद 16 जून 2019 को पहले सिंधुजा ने जमीन का बैनामा किया। उसके बाद डॉ. अरविंद ने भी फर्जीवाड़ा कर कुछ लोगों के पक्ष में बैनामा कर दिया। आरोप है कि डॉक्टर दंपती ने फर्जीवाड़ा करके सरकारी संपत्ति को करोड़ों रुपये में बेचा।

नगर आयुक्त के निर्देश पर मामला दर्ज

इसी तरह प्रीति सिंह ने भी अलग जुज भाग की जमीन में फर्जीवाड़ा करके कई लोगों के पक्ष में कर दिया। इसकी शिकायत नगर निगम से की गई। नगर आयुक्त आकांक्षा राणा के निर्देश पर नवाबाद थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। सीओ सिटी लक्ष्मीकांत गौतम का कहना है कि मामले की विवेचना कराई जा रही है।



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