चिरगांव ब्लॉक के एक किसान ने कृषि विभाग से चने का बीज लिया था। बीज मानक के अनुसार न होने के कारण फसल में कीड़े लग गए थे। मामला उपभोक्ता फोरम में पहुंचने पर क्षतिपूर्ति देने का आदेश हुआ था लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। अब फोरम ने झांसी डीएम को वसूली का आदेश जारी किया है।
2006 में उपभोक्ता फोरम ने दिया था आदेश
वाद के मुताबिक चिरगांव ब्लॉक के बकुवां खुर्द निवासी गोविंद दास ने वर्ष 2002 में कृषि विभाग से चने के बीज की जांच कराई थी। कृषि विभाग ने इसे बेहतर उत्पादन देने वाला बताया था। इसके बाद गोविंद दास ने बीज भंडार चिरगांव से दो क्विंटल 40 किलो बीज खरीदा था। 23 साल पहले बोए गए बीज के बाद फसल में कीड़े लग गए थे। फसल बेकार हो गई थी। जिस खेत में 75 हजार का चना पैदा होना था उसमें केवल 35 हजार का उत्पादन हुआ। शिकायत के बाद वर्ष 2006 में उपभोक्ता फोरम ने आदेश दिया था कि क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज के दी जाए लेकिन बीज भंडार के प्रबंधक और कृषि विभाग के अधिकारी ने अब तक यह राशि नहीं दी।
डीएम को वसूली के आदेश
उपभोक्ता संरक्षण प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष अमर पाल सिंह, सदस्य देवेश कुमार अग्निहोत्री व ज्योति प्रभा जैन ने डीएम झांसी को वसूली करने का आदेश जारी किया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि बीज भंडार के प्रबंधक और कृषि अधिकारी से 63 हजार 525 रुपये की वसूली कर आयोग के दफ्तर में भेजने का प्रबंध करें।
