जनपद में 15 मार्च तक धारा-163 प्रभावी रहेगी। डीएम ने जनपद सौहार्दपूर्ण वातावरण की परंपरा बनाए रखते हुए होली त्योहार मनाने की अपील की है। पुलिस समेत अन्य विभागों के कार्यों की समीक्षा कर दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।
डीएम मृदुल चौधरी ने कहा कि आगामी त्योहारों के मद्देनजर स्थानीय स्तर पर संबंधित एसडीएम, सीओ और थाना प्रभारी मौके पर जाकर सूक्ष्य निरीक्षण एवं भ्रमण जरूर करें। जिला अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी को अलर्ट मोड पर रखा जाए। आगामी होली त्योहार शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने के मद्देनजर प्रशासन और पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों को तैनात किया गया है।
