जनपद में 28 फरवरी तक धारा-163 लागू रहेगी। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन शिवप्रताप शुक्ल ने बताया कि विगत वर्षों की तरह गणतंत्र दिवस, वसंत पंचमी, संत रविदास जयंती, शब-ए-बरात और महाशिवरात्रि आदि स्थानीय पर्व और सामयिक एवं प्रतियोगी परीक्षाएं होनी हैं।

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इसके मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। इन मौकों पर स्वार्थी तत्वों द्वारा अनुचित लाभ के उद्देश्य से ऐसी गतिविधियां की जा सकती हैं, जिससे शांति और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। निर्देश दिए कि धारा-163 के तहत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान अथवा किसी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक अथवा जरूरी सेवा संबंधी प्रतिष्ठानों के आसपास हड़ताल, धरना, घेराव और नारेबाजी नहीं करेगा। 



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