जनपद में 28 फरवरी तक धारा-163 लागू रहेगी। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन शिवप्रताप शुक्ल ने बताया कि विगत वर्षों की तरह गणतंत्र दिवस, वसंत पंचमी, संत रविदास जयंती, शब-ए-बरात और महाशिवरात्रि आदि स्थानीय पर्व और सामयिक एवं प्रतियोगी परीक्षाएं होनी हैं।
इसके मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। इन मौकों पर स्वार्थी तत्वों द्वारा अनुचित लाभ के उद्देश्य से ऐसी गतिविधियां की जा सकती हैं, जिससे शांति और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। निर्देश दिए कि धारा-163 के तहत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान अथवा किसी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक अथवा जरूरी सेवा संबंधी प्रतिष्ठानों के आसपास हड़ताल, धरना, घेराव और नारेबाजी नहीं करेगा।
