डकैती और रंगदारी मामले में आरोपी अशोक गोस्वामी की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए जितेंद्र यादव ने मंजूर कर ली है। जमानतदारों के पेश होते ही उनका सत्यापन होगा और फिर आरोपी जेल से बाहर आएगा।

20 नवंबर को मोंठ थाना क्षेत्र के गांव भुजौंद निवासी प्रेम पालीवाल ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह, अनिल यादव व अन्य लोगों पर डकैती और रंगदारी का मामला दर्ज कराया था गया। प्राथमिकी के 22 दिन बाद एक अन्य आरोपी अशोक गोस्वामी का प्राथमिकी में नाम बढ़ाया और उसे गिरफ्तार किया था। तब से वह झांसी जेल में है, लेकिन सोमवार को विशेष न्यायाधीश जितेंद्र यादव की अदालत ने अशोक गोस्वामी की जमानत मंजूर कर दी है।

अधिवक्ता मनीष यादव ने दलील दी कि प्राथमिकी से इतने दिनों बाद अशोक का नाम जोड़ा गया। उसके खिलाफ साक्ष्य व आपराधिक रिकाॅर्ड भी नहीं मिला। इसलिए विशेष न्यायाधीश ने जमानत अर्जी मंजूर करते हुए एक-एक लाख रुपए के दो जमानतदारों को पेश होने का आदेश दिया। बताया गया कि जमानतदारों के पहुंचते ही पहले उनकी संपत्ति और उनके चरित्र का सत्यापन होगा। इसके बाद जेल में बंद अशोक गोस्वामी को बाहर लाया जाएगा। 



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