परिवहन विभाग ने वाहनों के प्रदूषण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) बनवाने के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब जिन गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) नहीं होगी, उनके प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं बन सकेंगे। यह नियम 16 अप्रैल से प्रदेशभर में लागू हो जाएगा।


Trending Videos

पुरानी नंबर प्लेट लगाकर दौड़ रहे वाहन स्वामियों की मुसीबत बढ़ने वाली है। अभी 20 से 30 प्रतिशत ऐसे वाहन हैं जो बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। एआरटीओ सुजीत सिंह ने बताया कि सिस्टम अपडेट किया गया है। अब वाहन की नंबर प्लेट और प्रदूषण प्रमाणपत्र को आपस में लिंक कर दिया गया है। बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की जानकारी दिए पीयूसीसी पोर्टल स्वत: प्रदूषण प्रमाणपत्र अस्वीकार कर देगा।

10 हजार तक का जुर्माना

परिवहन विभाग के मोटर वाहन अधिनियम 1019 के अनुसार बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र के सड़क पर दौड़ रहे वाहनों पर 10 हजार तक का जुर्माना या वाहन स्वामियों को छह माह तक की जेल या दोनों हो सकती है। अमूमन पहली बार पकड़े जाने पर एक से दो हजार और दोबारा पकड़े जाने पर 10 हजार का चालान काटा जा सकता है।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अभी अभी की खबरें