करीब सवा साल पहले सीपरी बाजार थाने के तहत आने वाले मोहल्ले में विवाहिता से दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी न्यायालय ने खारिज कर दी।

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अभियोजन पक्ष के मुताबिक विवाहिता 20 जुलाई 2024 को घर में अकेली थी, तभी सात साल जेल में रह चुके राम रायकवार उर्फ लड्डू ने डरा धमका कर उससे दुष्कर्म किया। 10 दिन बाद फिर मौका पाकर घटना को अंजाम दिया। साथ ही धमकाया कि अगर पुलिस में रिपोर्ट की तो जान से मार देगा। पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई कि 6 अगस्त को राम ने खुद अपने सिर में ईंट मार ली और उसके पति को फंसाने की कोशिश की। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था।



शुक्रवार को अभियुक्त की ओर से जमानत के लिए अर्जी लगाई गई। विशेष न्यायालय (एससी-एसटी एक्ट) आदित्य चतुर्वेदी की अदालत ने उसे निरस्त कर दिया।



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