इलाहाबाद हाईकोर्ट से झांसी से सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण को फिलहाल राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने राज्य सरकार व शिकायतकर्ता से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता व न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने दिया है।
पूर्व विधायक को झांसी पुलिस कई दिन से तलाश कर रही है। उनके खिलाफ भुजौंद गांव निवासी प्रेम सिंह पालीवाल ने 20 नवंबर 2025 को मोंठ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया है कि पूर्व विधायक और उनके साथियों ने पीड़ित की पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। इसका विरोध करने पर धमकाया गया और एक महीने के अंदर 20 लाख रुपये रंगदारी मांगी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने डकैती, रंगदारी, धमकी और अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की है। पूर्व विधायक की ओर से हाईकोर्ट में प्राथमिकी के खिलाफ याचिका दायर की गई है।
