सात साल पहले स्टील के पाइप लगवाने के बाद व्यापारी का भुगतान न करने के मामले में पीठासीन अधिकारी सूबा सिंह की अदालत ने रेलवे के सीटीआई को चार माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई।



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