कोर्ट ने रविंद्र को दोष सिद्ध करार देते हुए दस साल सश्रम कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दो साल का अतिरिक्त सजा काटनी होगी।



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